सूचना का अधिकार (RTI)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी और प्रकटीकरण

1. परिचय

एनएसएफडीसी - एक सार्वजनिक प्राधिकरण

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(h)(d)(i) के तहत एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' है। सार्वजनिक प्राधिकरण (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम) को शुरू में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के रूप में स्थापित किया गया था और इसे 8 फरवरी, 1989 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (एक 'गैर-लाभकारी' कंपनी) के तहत एक सरकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। बाद में, सरकारी आदेशों पर, निगम को दो अलग-अलग निगमों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक-एक) में विभाजित कर दिया गया। परिणामस्वरूप, मौजूदा एनएसएफडीसी 10 अप्रैल, 2001 से विशेष रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिए कार्य कर रहा है।

एनएसएफडीसी की स्थापना अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन योजनाएं विकसित करने में उत्प्रेरक भूमिका निभाने और राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (SCDCs) तथा राज्य / संघ / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा नियुक्त अन्य एजेंसियों के माध्यम से उनके आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के संदर्भ में की गई थी।

सार्वजनिक प्राधिकरण के कर्तव्य

  • अपनी सभी गतिविधियों को पारदर्शी तरीके से करना।
  • किसी भी बाहरी कारकों के दबाव और पूर्वाग्रह के बिना निष्पक्ष रूप से कार्य करना।
  • लक्षित समूह को वित्तीय सहायता के प्रत्येक मामले से पूरी तरह से योग्यता के आधार पर निपटना।

सार्वजनिक प्राधिकरण की मुख्य गतिविधियाँ/कार्य

  • राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नामित अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आय सृजन योजनाओं का वित्तपोषण करना।
  • SCAs के माध्यम से लक्षित समूह को माइक्रो-क्रेडिट फाइनेंस प्रदान करना।
  • SCAs के माध्यम से लक्षित समूह को शैक्षिक ऋण प्रदान करना।
  • SCAs के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुदान प्रदान करना।
  • लक्षित समूहों और SCAs को सलाहकार सेवाएँ प्रदान करना।
  • SCAs के कौशल स्तर को उन्नत करना।

सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की सूची (संक्षिप्त विवरण के साथ)

  • लक्षित समूह के पात्र व्यक्तियों को अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • पूर्णकालिक तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए लक्षित समूह के पात्र व्यक्तियों को रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • लक्षित समूह के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल विकास/उन्नयन के लिए कौशल/उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना, जिससे भविष्य में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।
  • राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) को सलाहकार सेवाएं प्रदान करना।
  • प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (परियोजना प्रबंधन) में SCAs के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

कार्यालय का समय:

  • कार्यालय का प्रातः समय: सुबह 9:30 बजे
  • भोजन अवकाश: दोपहर 1:30 बजे से 2:00 बजे तक
  • कार्यालय बंद होने का समय: शाम 6:00 बजे (सप्ताह में 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार तक)

2. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन कैसे करें

जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया और शुल्क संरचना

आम जनता के मन में उठने वाले सामान्य प्रश्नों को अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) के रूप में एनएसएफडीसी की वेबसाइट www.nsfdc.nic.in पर पोस्ट किया गया है। ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया के साथ-साथ एनएसएफडीसी की विस्तृत ऋण नीति भी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे बिना किसी शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है।

वैकल्पिक रूप से, कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति अपना अनुरोध लिखित रूप में जन सूचना अधिकारी, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110 092 को भेज सकते हैं। भारत सरकार द्वारा 16 सितंबर, 2005 और 27 अक्टूबर, 2005 को अधिसूचित सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के आधार पर शुल्क संरचना नीचे दी गई है:

आवेदन शुल्क: ₹ 10
A3/A4 साइज पेपर (बनाया या कॉपी किया गया): ₹ 2 प्रति पृष्ठ (पेज)
बड़े आकार के पेपर में कॉपी: वास्तविक शुल्क या लागत
नमूने (सैंपल) या मॉडल: वास्तविक लागत
फ्लॉपी/डिस्केट में जानकारी: ₹ 0.50 प्रति फ्लॉपी/डिस्केट
मुद्रित (Printed) सामग्री: मुद्रण की लागत या प्रकाशन से उद्धरण के लिए फोटोकॉपी के @ ₹ 2 प्रति पृष्ठ
रिकॉर्ड का निरीक्षण: पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं, और उसके बाद प्रत्येक अगले घंटे (या उसके अंश) के लिए ₹ 5 का शुल्क।

जानकारी प्राप्त करने के लिए, निर्धारित शुल्क उचित रसीद के साथ नकद या 'नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन' के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या इंडियन पोस्टल ऑर्डर (IPO) के माध्यम से भेजा जा सकता है।

3. जन सूचना अधिकारी (PIO), TO और अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति

जन सूचना अधिकारियों, पारदर्शिता अधिकारी (TO), नोडल अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार, एनएसएफडीसी ने एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते जन सूचना अधिकारियों, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) और अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति की है:

3.1. एनएसएफडीसी प्रधान कार्यालय, दिल्ली में नियुक्त PIO, TO और अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

आयोग/स्वायत्त निकाय/निगम का नाम/पता (टेलीफोन नंबर/ई-मेल/वेबसाइट) CPIO का नाम/पता/टेलीफोन नंबर/ई-मेल TO का नाम/पता/टेलीफोन नंबर/ई-मेल अपीलीय प्राधिकारी का नाम/पता/टेलीफोन नंबर/ई-मेल
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
14वीं मंजिल, स्कोप मीनार,
कोर 1 और 2, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
दिल्ली - 110 092

फ़ोन: 11-22054358
ई-मेल: rti[dot]nsfdc[at]gmail[dot]com
वेबसाइट: www.nsfdc.nic.in
श्री रतिकान्त जेना
महाप्रबंधक,
CPIO
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 और 2,
लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
दिल्ली - 110 092

फ़ोन: 11-22054358
ई-मेल: rti[dot]nsfdc[at]gmail[dot]com
वेबसाइट: www.nsfdc.nic.in
श्री डेविड ह्रंगेट
महाप्रबंधक,
पारदर्शिता अधिकारी
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 और 2, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
दिल्ली - 110 092

फ़ोन: 11-22054387
ई-मेल: hr[dot]nsfdc[at]gmail[dot]com
वेबसाइट: www.nsfdc.nic.in
श्री सी. रमेश राव, मुख्य महाप्रबंधक (CGM)
अपीलीय प्राधिकारी/ नोडल अधिकारी,
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 और 2, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
दिल्ली - 110 092

फ़ोन: 11-22056478
ई-मेल: cgm1nsfdc[at]gmail[dot]com
वेबसाइट: www.nsfdc.nic.in

3.2. एनएसएफडीसी संपर्क केंद्रों पर नियुक्त APIO का विवरण

क्र. सं. आयोग/स्वायत्त निकाय/निगम का नाम/पता (टेलीफोन नंबर/फैक्स नंबर/ई-मेल/वेबसाइट) - संपर्क केंद्र APIO का नाम/पता/टेलीफोन नंबर/फैक्स नंबर/ई-मेल
1 नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
5वीं मंजिल, विश्वेश्वरैया मेन टॉवर,
डॉ. बी.आर.अम्बेडकर वीथी, बेंगलुरु-560 001

(टेलीफैक्स): 080-2286175
श्री एच.एल.थांगा
उप प्रबंधक
2 नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
न्यू मार्केट, फेज-I, 5वीं मंजिल,
15-N, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता - 700 087

(टेलीफैक्स): 033-22521395
3 नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
ओशिवारा, म्हाडा (MHADA) फ्लैट्स, बिल्डिंग नंबर 5,
प्लॉट 62-A, फ्लैट नंबर 4, आदर्श नगर,
न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400053.

(टेलीफैक्स): 022-26361624
4 नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
B-2, चौथी मंजिल,
पिकअप (PICUP) भवन,
गोमती नगर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश-226010

फ़ोन नंबर: 0522-4346535

4. मासिक प्रगति रिपोर्ट

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट।

रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें →

5. आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रकटीकरण

मुख्य श्रेणी अनुभाग / उप-श्रेणी विवरण / प्रकटीकरण (क्लिक करने योग्य लिंक)
1. संगठन और कार्य 1. इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(b)(i)]
2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य [धारा 4(1) (b)(ii)]
3. निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4(1)(b)(iii)]
4. कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड [धारा 4(1)(b)(iv)]
5. कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश नियमावली और रिकॉर्ड [धारा 4(1)(b)(v)]
6. प्राधिकरण के नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां [धारा 4(1)(b) (vi)]
7. सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषदें, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1)(b)(viii)]
8. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1) (b) (ix)]
9. मुआवजे की प्रणाली सहित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक [धारा 4(1) (b) (x)]
10. जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1) (b) (xvi)]
11. ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है (धारा 4(2))
12. आरटीआई की समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (धारा 26)
13. स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [F No. 1/6/2011- IR dt. 15.4.2013]
2. बजट और कार्यक्रम 1. प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों की रिपोर्ट आदि शामिल हैं। [धारा 4(1)(b)(xi)]
2. विदेशी और घरेलू दौरे (F. No. 1/8/2012- IR dt. 11.9.2012)
a) दौरा किए गए स्थान
b) यात्रा की अवधि
c) आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या
d) यात्रा पर व्यय
(iii) खरीद से संबंधित जानकारी
3. सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका [धारा 4(i)(b)(xii)]
(i) गतिविधि के कार्यक्रम का नाम
(ii) कार्यक्रम का उद्देश्य
(iii) लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
(iv) कार्यक्रम/योजना की अवधि
(v) कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य
(vi) सब्सिडी की प्रकृति/पैमाना /आवंटित राशि
(vii) सब्सिडी देने के लिए पात्रता मानदंड
(viii) सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफ़ाइल आदि)
4. विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [F. No. 1/6/2011-IR dt. 15.04.2013]
5. सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए रियायतों, परमिटों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1) (b) (xiii)]
(ii) दिए गए प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए:
a) पात्रता मानदंड
b) रियायत/अनुदान और/या परमिट प्राधिकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया
c) रियायतें/परमिट या प्राधिकरण दिए गए प्राप्तकर्ताओं के नाम और पते
d) रियायतों /परमिट प्राधिकरणों के पुरस्कार की तिथि
6. CAG और PAC पैरा [F No. 1/6/2011- IR dt. 15.4.2013]
3. प्रचार और सार्वजनिक इंटरफ़ेस 1. नीति निर्माण या कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण [धारा 4(1)(b)(vii)] [F No 1/6/2011-IR dt. 15.04.2013]
जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था
(ii) परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था:
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)
(i) विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का विवरण, यदि कोई हो
(ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs)
(iii) रियायत समझौते (Concession agreements)
(iv) संचालन और रखरखाव नियमावली
(v) पीपीपी के कार्यान्वयन के भाग के रूप में उत्पन्न अन्य दस्तावेज
(vi) शुल्क, टोल, या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है
(vii) आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी
(viii) निजी क्षेत्र की पार्टी (रियायतग्राही आदि) के चयन की प्रक्रिया
(ix) पीपीपी परियोजना के तहत किया गया सभी भुगतान
2. क्या नीतियों/निर्णयों का विवरण, जो जनता को प्रभावित करते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है [धारा 4(1) (c)]
महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या निर्णय की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें जो प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक (interactive) बनाने के लिए जनता को प्रभावित करते हैं:
(i) पिछले एक वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय/कानून
(ii) सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा
(iii) नीति निर्माण से पहले परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा
3. सूचना का व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसार जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा 4(3)]
(i) इंटरनेट (वेबसाइट) - nsfdc.nic.in
4. सूचना नियमावली / पुस्तिका की पहुंच का रूप [धारा 4(1)(b)]
सूचना नियमावली/पुस्तिका उपलब्ध है:
5. क्या सूचना नियमावली / पुस्तिका निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(b)]
उपलब्ध सामग्री की सूची:
4. ई-गवर्नेंस 1. सूचना नियमावली/पुस्तिका किस भाषा में उपलब्ध है [F No. 1/6/2011-IR dt. 15.4.2013]
2. सूचना नियमावली/पुस्तिका को अंतिम बार कब अपडेट किया गया था? [F No. 1/6/2011-IR dt 15.4.2013]
3. इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी [धारा 4(1)(b)(xiv)]
4. नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(b)(xv)]
5. ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4(i) (b)(xvii) के तहत निर्धारित की जा सकती है
(viii) अन्य जानकारी जैसे:
b) परिणाम रूपरेखा दस्तावेज़ (RFD)
c) छह मासिक रिपोर्ट
d) नागरिक चार्टर में निर्धारित मानकों के विरुद्ध प्रदर्शन
6. आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [F.No 1/6/2011-IR dt. 15.04.2013]
7. संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर [धारा 4(1)(d)(2)]
5. निर्धारित की जाने वाली अन्य जानकारी 1. ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है [F.No. 1/2/2016-IR dt. 17.8.2016, F No. 1/6/2011-IR dt. 15.4.2013]
(i) नाम और विवरण:
(ii) स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष के ऑडिट का विवरण:
(iii) संयुक्त सचिव/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के स्तर से कम के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति नहीं:
(iv) स्व-प्रेरणा प्रकटीकरण पर सलाह के लिए प्रमुख हितधारकों की परामर्श समिति:
(v) आरटीआई के तहत अक्सर मांगी जाने वाली जानकारी की पहचान करने के लिए आरटीआई में समृद्ध अनुभव वाले PIOs/FAAs की समिति:
6. स्व-प्रेरणा से प्रकट की गई जानकारी 1. प्रकट की गई वस्तु/जानकारी ताकि जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का न्यूनतम उपयोग करना पड़े
2. भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (GIGW) का पालन किया जाता है (फरवरी 2009 में जारी और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (CSMOP) में शामिल)
(i) क्या STQC प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया है और इसकी वैधता। - हाँ, आजीवन