नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) की योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
- जाति की आवश्यकता: लाभार्थी(यों) को अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
- पात्र संस्थाएं: व्यक्ति, साझेदारी फर्म और सहकारी समितियां आय-अर्जक गतिविधियों को शुरू करने के लिए पात्र हैं।
साझेदारी फर्मों और सहकारी समितियों के लिए शर्तें
साझेदारी फर्मों और सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नलिखित अनिवार्य शर्तों के अधीन विचार किया जाएगा:
- सदस्यता संरचना: साझेदारी फर्म या सहकारी समिति के सभी सदस्य अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए।
- आय सीमा: प्रत्येक सदस्य/आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 5.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आय मानदंड
- क्रेडिट/ऋण-आधारित योजनाएं: आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 5.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए (ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लागू, 7 जनवरी 2026 से प्रभावी)।
- कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम: कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कोई आय मानदंड नहीं है।
आवेदन प्रक्रिया और वितरण का माध्यम
- प्रस्तावों को प्रस्तुत करना: आवेदकों को संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) या चैनलाइजिंग एजेंसियों (CA) के माध्यम से एनएसएफडीसी से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करना होगा।
- संचार प्रोटोकॉल: आवेदकों या लाभार्थियों द्वारा सीधे संपर्क या पत्राचार पर एनएसएफडीसी द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
सत्यापन की जिम्मेदारी
- प्राथमिक सत्यापन: पात्रता मानदंडों के सत्यापन की एकमात्र जिम्मेदारी संबंधित एससीए/सीए की होगी।
- ऑडिट का अधिकार: उपरोक्त के बावजूद, एनएसएफडीसी के पास अपने विवेक से किसी भी आवेदक की पात्रता का फिर से सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित है।