1) लाभार्थी अनुसूचित जाति समुदाय के होने चाहिए।
2) व्यक्ति, पार्टनरशिप फर्म और सहकारी समितियां आय पैदा करने वाली गतिविधियों को करने के लिए पात्र हैं। हालांकि, पार्टनरशिप फर्मों और सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचार किया जाएगा:
(a) पार्टनरशिप फर्मों/सहकारी समितियों के सभी सदस्य अनुसूचित जाति समुदाय के होने चाहिए
(b) प्रत्येक सदस्य/आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट: आवेदकों को संबंधित राज्य चैनलिंग एजेंसियों (SCAs)/चैनलिंग एजेंसियों (CAs) के माध्यम से NSFDC से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करना होगा। NSFDC द्वारा किसी भी परिस्थिति में आवेदकों/लाभार्थियों से सीधे संपर्क या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
3) क्रेडिट आधारित योजनाओं के तहत आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये के भीतर होनी चाहिए (ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 08.03.2018 से प्रभावी)। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत कोई आय मानदंड नहीं है।
नोट. : योग्यता मानदंडों का वेरिफिकेशन करने की पूरी ज़िम्मेदारी SCAs/CAs की होगी। हालांकि, NSFDC चाहे तो आवेदकों की योग्यता को दोबारा वेरिफाई कर सकता है।